ताजा गाइडलाइंस में खेती से जुड़े सभी कामों को छूट दी गई है। वहीं पूरे देश में घर से बाहर निकलते समय चेहरा ढंकना अनिवार्य किया गया है। जो लोग सड़कों पर थूकेंगे और फालतू घूमेंगे, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्कूल कॉलेज, फैक्टरियां, रेस्त्रां पहले की तरह 3 मई तक बंद रहेंगे।
केंद्रीय गृहमंत्रालय ने लॉकडाउन के दूसरे चरण के लिए अपनी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। देश में लॉकडाउन का दूसरा चरण 3 मई तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन पहले राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में देश में जारी 21 दिन के लॉकडाउन को तीन मई तक बढ़ाने का ऐलान किया था। पीएम मोदी ने लॉकडाउन के दूसरे चरण में 20 अप्रैल को ऐसे क्षेत्रों में सशर्त छूट देने की बात कही है, जहां एक हफ्ते के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण का कोई मामला नहीं आएगा।
ताजा गाइडलाइंस में खेती से जुड़े सभी कामों को छूट दी गई है। वहीं पूरे देश में घर से बाहर निकलते समय चेहरा ढंकना अनिवार्य किया गया है। जो लोग सड़कों पर थूकेंगे और फालतू घूमेंगे, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जुर्माना वसूला जाएगा। स्कूल कॉलेज, फैक्टरियां, रेस्त्रां पहले की तरह 3 मई तक बंद रहेंगे। हालांकि जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। मंदिर और अन्य धार्मिक स्थल भी 3 मई तक नहीं खोले जा सकेंगे। धार्मिक जमावड़े पर सख्त पांबदी होगी।
सुरक्षा संबंधी मामलों को छोड़कर सभी तरह की घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाएं तीन मई तक बंद रहेंगी। ट्रेनों, बसों और मेट्रो रेल सेवाएं बंद रहेंगी। मेडिकल इमरजेंसी इस गाइडलाइंस के तहत छूट पाने वाली गतिविधियों को छोड़कर राज्यों के अंदर और एक-दूसरे राज्यों में किसी भी तरह की आवाजाही पूरी तरह निषेध होगी। टैक्सी (ऑटो और साइकिल रिक्शा सहित) और कैब एग्रीगेटर्स की सेवाएं 3 मई तक प्रतिबंधित रहेंगी। सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग/ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार आदि भी तीन मई तक बंद रहेंगे।
आवश्यक सामानों और दवाइयों का उत्पादन जारी रहेगा। एसईजेड में औद्योगिक उत्पादन जारी रहेगा। कुछ शर्तों के साथ ट्रकों को आवाजाही की इजाजत दी गई है। ग्रामीण इलाकों में औद्योगिक गतिविधियां जारी रहेंगी। केबल टीवी, डीटीएच, टेलीफोन समेत आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी. बिजली मैकेनिक, प्लंबर, कॉरपेंटर को इजाजत दी गई है।
इसके अलावा आवश्यक सेवाओं के लिए आने-जाने की इजाजत होगी। आयुष समेत सभी हॉस्पिटल, क्लीनिक खुले रहेंगे। एपीएमसी से संचालित सभी मंडियां खुलेंगी। पेट्रोल पंप खुल रहेंगे। कूरियर सेवाओं को काम करने की इजाजत दी गई है।
कृषि और मनरेगा के कामों में रियायत
केंद्र सरकार ने किसानों को राहत देते हुए कृषि से जुड़े कामों को इजाजत दे दी है। किसानों को अपनी फसल काटने और बुवाई करने की छूट दी गई है। साथ ही एजेंसियों को किसानों की उपज खरीदने की इजाजत दी गई है। कृषि उपकरणों की दुकानें, उनके मरम्मत और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुली रहेंगी। खाद, बीज, कीटनाशकों के निर्माण और वितरण की गतिविधियां चालू रहेंगी। कटाई से जुड़ी मशीनों (कंपाइन) के एक राज्य से दूसरे राज्य में मूवमेंट पर कोई रोक नहीं रहेगी। मछली पालन से जुड़ी गतिविधियों को इजाजत दी गई है। केंद्र ने मनरेगा के तहत कार्यों को जारी रखने का निर्देश दिया है। सोशल डिस्टेनसिंग बनाए रखने की अपील की गई है। इसके साथ राज्य सरकार की ओर किए जा रहे कंट्रक्शन वर्क में भी रियायत दी गई है।
हॉटस्पॉट एरिया में सख्ती जारी रहेगी
कोरोना के हॉटस्पॉट एरिया में कोई रियायत नहीं दी जाएगी। इन इलाकों में स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। साथ ही किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी।आवश्यक सामानों की होम डिलिवरी होगी। एरिया की सुरक्षा में लगे जवान और मेडिकल स्टाफ का ही मूवमेंट होगा।
देखिए केंद्रीय गृहमंत्रालय की पूरी गाइडलाइंस
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बुधवार(15 अप्रैल) सुबह 8 बजे जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के अब तक कुल 11,439 मामले सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटों की बात करें तो देश में कोरोना वायरस के कारण 38 मौतें हुई हैं, वहीं इस दौरान 1076 नए मामले सामने आए हैं। वहीं देश में अब तक कुल 377 लोगो की मौत कोरोना के कारण हो चुकी है। भारत में कुल 1,305 लोग अब तक ठीक हो गए हैं। 9,756 लोगों का इलाज जारी है। सबसे ज्यादा मामले अभी तक महाराष्ट्र में सामने आए हैं। यहां अभी तक 2,687 मामलों की पुष्टि हो गई है। इसके बाद दिल्ली में 1,561 और तमिलनाडु में 1,204 मामलों की पुष्टि हुई है।
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April 16, 2020, 8:29 pm[…] पढ़ें: लॉकडाउन-2 पर केंद्र ने जारी की गा… […]
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