23 सितंबर से उत्तराखंड विधानसभा का सत्र, त्रिवेंद्र कैबिनेट के कई अहम फैसले

23 सितंबर से उत्तराखंड विधानसभा का सत्र, त्रिवेंद्र कैबिनेट के कई अहम फैसले

कोरोना काल में त्रिवेंद्र सरकार संक्रमण को फैलने से रोकने के साथ ही रोजगार, सरकारी कामकाज के बाद अब विधानसभा सत्र भी शुरू करने जा रही है। गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में कई फैसले लिए गए। पढ़िए पूरी खबर…

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले हुए हैं। सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने प्रेसवार्ता में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 23, 24 और 25 सितंबर को देहरादून में उत्तराखंड विधानसभा का सत्र आयोजित किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि कैबिनेट की बैठक में कुल 14 मुद्दों पर चर्चा की गई। हाईकोर्ट के सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीश और न्यायधीशों के सेवक और मिनिस्टीरियल भत्ते में सात साल बाद बढ़ोतरी। दोनों मदों में मुख्य न्यायाधीश को अब 30 हजार और न्यायाधीशों को 25 हजार रुपये भत्ता मिलेगा।
एचएनबी गढ़वाल चिकित्सा शिक्षा विवि के कुलपति के कार्यकाल की अवधि  65 साल से बढ़ाकर 70 वर्ष की। लेकिन पुनर्नियुक्ति नहीं हो पाएगी।

उत्तराखंड में यौन उत्पीड़न व अन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं को मुआवजा देगी सरकार। जौनसार बावर के लोगों को भी वर्ग चार की भूमि पर मालिकाना हक मिलेगा। विधायकों के वेतन-भत्तों में कटौती के लिए अध्यादेश आएगा, वेतन के साथ सचिवीय और विधानसभा क्षेत्र भत्ते में 30 फीसदी की कटौती होगी। सौंग और जमरानी बांध के लिए पीआईयू गठन को मंजूरी, 143 पदों का ढांचा मंजूर, 32 अन्य पदों को मंजूरी, 112 अतिरिक्त पदों के प्रस्ताव भी कैबिनेट ने मंजूर किया।

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