कोरोना से जंग : उत्तराखंड के इस शहर में फिर से लगा लॉकडाउन

कोरोना से जंग : उत्तराखंड के इस शहर में फिर से लगा लॉकडाउन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम पिछले संबोधन में इस बात पर चिंता जताई थी कि अनलॉक शुरू होने के बाद लोग लापरवाह हो रहे हैं, जो चिंता की बात है। उन्होंने साफ कहा कि यह लड़ाई लंबी चलने वाली है और हमें सतर्क रहना होगा। उत्तराखंड के एक शहर में अब लॉकडाउन लगाया गया है….

देशव्यापी लॉकडाउन भले ही खत्म हो गया है पर देश के कई शहरों में वहां के हालात के हिसाब से फिर से लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। अब उत्तराखंड के काशीपुर शहर में कोरोना के बेकाबू होने से पहले ही प्रशासन ने लॉकडाउन लागू कर दिया है। शनिवार 11 जुलाई को सुबह 10 बजे से लगाया गया संपूर्ण लॉकडाउन 12 जुलाई रात 12 बजे तक रहेगा।

दरअसल, देश के कई शहरों में वीकेंड लॉकडाउन के फॉर्मूले को अपनाया जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि जहां कोरोना तेजी से फैल रहा हो, वहां लोगों के मूवमेंट को सीमित किया जाए। ऐसे में वीकेंड में लोगों को घर में ही रहने के लिए कहा जा रहा है और सख्ती से लॉकडाउन किया जा रहा है।

पढ़ें- देहरादून के लोग ध्यान दें, आपके कारण फैला डेंगू तो दर्ज होगा मुकदमा

काशीपुर में अचानक 34 कोरोना संक्रमित केस आए गए, जिससे प्रशासन की चिंता बढ़ गई। एक शादी समारोह में शामिल करीब 100 से अधिक लोगों पर कोरोना का खतरा मंडरा रहा था तो लोगों के सैंपल बीते 8 जुलाई को भेजे गए। इसमें से शुक्रवार को कुल 24 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी। कोरोना पॉजिटिव मिले 14 लोग विवाह समारोह में शामिल थे। एक ही दिन में 24 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया।

100 लोगों की टेंशन बढ़ी

बताया जा रहा है कि काशीपुर के एक होटल में 29 जून को सगाई का कार्यक्रम हुआ था जबकि शादी रुद्रपुर के होटल में हुई थी। समारोह में दिल्ली से आए एक युवक की तबीयत गुरुवार को बिगड़ने पर उसका सैंपल जांच को भेजा गया। उसके पॉजिटिव पाए जाने के बाद काशीपुर में सगाई में शामिल 40 लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। एम्स ऋषिकेश से आई रिपोर्ट तो 14 लोग पॉजिटिव पाए गए। बताते हैं कि शादी में 100 लोग शामिल हुए थे।

काशीपुर क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव केस की समीक्षा करने के बाद तत्काल प्रभाव से काशीपुर नगर निगम के अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र में 11 जुलाई से लॉकडाउन का आदेश जारी किया। इस अवधि में सभी वाणिज्यिक गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।

हालांकि लॉकडाउन के दौरान पहले की तरह आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति नहीं रुकेगी। मेडिकल, निजी व सरकारी अस्पताल और दूध की डेयरी खुली रहेंगी। आदेश का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 व महामारी एक्ट में मुकदमा दर्ज होगा। राशन की दुकानों व जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति में छूट है। उधर, कोरोना केस मिलने पर रामश्याम कॉलोनी और कविनगर में कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। शुक्रवार देर रात काशीपुर में 10 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई।

Hill Mail
ADMINISTRATOR
PROFILE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

विज्ञापन

[fvplayer id=”10″]

Latest Posts

Follow Us

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this